ग्वालियर हाईकोर्ट ने डबरा-बिलौआ क्षेत्र में अवैध खनन मामले में सख्त कदम उठाए हैं। अदालत ने 16 खनन पट्टों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने SDM के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। सुनवाई के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान को भी जवाब देना पड़ा। अदालत ने अवैध खनन रोकने के निर्देशों के पालन को लेकर नाराजगी जताई। डबरा SDM और तहसीलदार को पद से हटाने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन को खनन गतिविधियों की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद खनन विभाग और प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। Source: Source Post navigation फाजिल्का के लाधुका बाजार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए अवैध कब्जे अबोहर वसीका नवीस आत्महत्या मामले में केस दर्ज, सुसाइड नोट के आधार पर 3 लोगों पर आरोप