झारखंड के चतरा जिले में अम्रपाली-मगध कोयला खनन क्षेत्र से जुड़े लेवी वसूली मामले में NIA कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से पांच दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। मामला प्रतिबंधित तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) से कथित तौर पर जुड़ा हुआ है। आरोप था कि कोयला खनन क्षेत्र में लेवी की वसूली की जा रही थी। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने की थी। जांच के दौरान मामले से जुड़े आरोपियों और कथित गतिविधियों की पड़ताल की गई। अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्य और आरोप प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी माना। पांच दोषियों को 10 साल की सजा दिए जाने का फैसला सुनाया गया। मामले में अन्य दोषियों को भी अदालत के फैसले के अनुसार दंडित किया गया है। यह फैसला चतरा के कोयला क्षेत्र में लेवी वसूली से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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