जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विस्थापित परिवारों के लिए चल रही केंद्र सरकार की पुनर्वास योजनाओं की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। इस विस्तार के तहत 1947 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से आए परिवारों और 1965 तथा 1971 के युद्ध के दौरान छंब से विस्थापित हुए परिवारों को बड़ी राहत मिली है। अब इन योजनाओं का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। यह विस्तार 2,000 करोड़ रुपये के मौजूदा पुनर्वास पैकेज के दायरे में ही लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय (MHA) ने 25 मई 2026 को इस प्रस्ताव को अपनी औपचारिक मंजूरी दी थी। इस अतिरिक्त समय का मुख्य उद्देश्य उन सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करना है, जिनके मामले अब तक लंबित पड़े थे। प्रशासन इस अवधि के दौरान पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दे रहा है। यह निर्णय विस्थापित परिवारों के लिए लंबे समय से लंबित दावों के निपटारे में सहायक सिद्ध होगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित आवेदनों की जांच प्रक्रिया में तेजी लाएं। इस कदम से हजारों परिवारों को अपनी सहायता राशि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

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