दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। यह याचिका ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी दूसरी नियमित जमानत अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देती है। शरजील इमाम को वर्ष 2020 में यूएपीए के तहत कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह का समय दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है। अब हाईकोर्ट पुलिस के जवाब के बाद मामले की आगे सुनवाई करेगा। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा है। जमानत याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। अदालत पुलिस के जवाब के आधार पर अगली सुनवाई में फैसला करेगी।

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