मद्रास हाईकोर्ट ने नकली दवाओं से जुड़े मामले में दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले की जांच को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। यह मामला कथित तौर पर नकली दवाओं की बिक्री और आपूर्ति से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने FIR रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने जांच एजेंसियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की अनुमति दी है। मामले में उपलब्ध तथ्यों और आरोपों की जांच आवश्यक बताई गई है। पुलिस मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। नकली दवाओं से जुड़े मामलों को लेकर अदालत ने गंभीरता दिखाई है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। इस फैसले से मामले की जांच जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। Source: Source Post navigation नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद, जशपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला हाईकोर्ट ने साइबराबाद निकाय को सार्वजनिक पार्क में अवैध निर्माण रोकने का आदेश दिया