सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत गणेश कडू को जमानत दे दी है। कडू 2019 में पुणे के गैंगस्टर निलेश वाडकर की हत्या के मामले में आरोपी हैं। वह सात साल से अधिक समय से हिरासत में थे। मामले में उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी MCOCA के तहत भी आरोप हैं। कडू के कुछ सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अदालत ने समान भूमिका वाले आरोपियों को मिली राहत को भी ध्यान में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी अवधि की हिरासत को जमानत पर विचार करने का एक महत्वपूर्ण आधार माना। अदालत ने आरोपियों के बीच समानता के सिद्धांत पर भी विचार किया। जमानत देते समय कोर्ट ने चल रही सुनवाई में सहयोग करने का निर्देश दिया। कडू को मुकदमे की कार्यवाही में नियमित रूप से सहयोग करना होगा। मामले की सुनवाई अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरोपी को लंबे समय बाद जेल से बाहर आने का अवसर मिलेगा। Source: Source Post navigation गहने तैयार न करने पर ज्वेलरी शॉप को 35 हजार रुपये देने का आदेश, 32 ग्राम सोना लौटाने के निर्देश पर्वतारोही को ‘माउंटेन मैन’ कहना CM मोहन यादव के लिए बना कानूनी विवाद, रायपुर कोर्ट में याचिका; कल फैसला