बिलासपुर हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त वन अधिकारी बीरभद्र देवांगन को बड़ी राहत दी है। देवांगन नारायणपुर वन मंडल में रेंजर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वन विभाग ने उनसे करीब 15 साल पुराने सागौन पौधारोपण मामले में वसूली का आदेश जारी किया था। विभाग ने ₹4,88,891 की राशि वसूलने का निर्देश दिया था। यह आदेश उनकी सेवानिवृत्ति के करीब 14 साल बाद जारी किया गया था। सेवानिवृत्त अधिकारी ने विभाग के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने वन विभाग की कार्रवाई को उचित नहीं माना। हाईकोर्ट ने वसूली के लिए जारी आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत के फैसले से अधिकारी को आर्थिक राहत मिली है। मामला सागौन पौधारोपण से जुड़े करीब 15 साल पुराने विवाद का था। कोर्ट के फैसले के बाद वन विभाग के वसूली आदेश पर रोक लग गई है। इस फैसले को सेवानिवृत्त वन अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। Source: Source Post navigation 13 साल बाद भी फ्लैट का कब्जा नहीं, होमबायर ने चुकाए ₹35.9 लाख; HC ने बिल्डर पर ₹41.21 लाख बकाया बरकरार रखा