पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार को 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू करने पर विचार किया जा सकता है। अदालत ने यह निर्देश सफाई व्यवस्था प्रभावित होने और जनस्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को देखते हुए दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज जैन की पीठ ने यह आदेश जारी किया। पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि हड़ताल खत्म कराने के लिए कर्मचारियों और संबंधित पक्षों से बातचीत जारी है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार समय रहते वैकल्पिक सफाई व्यवस्था करने में विफल रही। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में कूड़ा जमा होने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ने की बात कही गई। अदालत ने सरकार से सफाई व्यवस्था बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

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