छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 9 नाबालिग छात्राओं से अनुचित हरकत और यौन उत्पीड़न के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने शिक्षक तिलक राम वर्मा को 6 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पलारी थाना क्षेत्र के टीपावन स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ था। मामले में एक छात्रा ने सबसे पहले शिक्षिका और अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अन्य छात्राओं ने भी सामने आकर शिकायत की। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान 28 गवाहों के बयान पेश किए। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों की जांच के बाद यह फैसला सुनाया। यह सजा नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में सख्त संदेश देती है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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