पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में प्रेगेबलिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टिन इंजेक्शन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इन दवाओं को बिना लाइसेंस रखना, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक भंडारित करना या बेचना तथा बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद-फरोख्त करना प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासनिक स्तर पर इसे सार्वजनिक व्यवस्था और नियंत्रण के मद्देनजर लागू किया गया बताया गया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध 26-05-2026 से 27-07-2026 तक प्रभावी रहेगा। Source: Source Post navigation बेअदबी की घटनाएं गंभीर विषय, रोकथाम के लिए उठाएं जाएं प्रभावी कदम घटना को अफवाह बता पुलिस ने होली सिटी में सुरक्षा बढ़ाई