बैंक खाते में जमा आपकी मेहनत की कमाई अगर बिना बताए निकल जाए, तो पूरा नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनधिकृत बैंकिंग ट्रांजैक्शन के मामलों में ग्राहकों को सुरक्षा दी है। बैंक की गलती से फ्रॉड होने पर ग्राहक की जिम्मेदारी शून्य होती है। आरबीआई के नियमों के तहत ग्राहक को तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। बैंक को तय समय सीमा में शिकायत का समाधान करना होता है। अनधिकृत लेन-देन की शिकायत पर बैंक जांच करता है। जांच में बैंक की लापरवाही साबित होने पर ग्राहक को रकम वापस मिलती है। ग्राहकों को अपने बैंक खाते और कार्ड की जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए। ओटीपी और पिन किसी से साझा नहीं करना चाहिए। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। यह जानकारी ग्राहकों के लिए अहम है।

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