संयुक्त अरब अमीरात ने गर्मी के मौसम में खुले में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए दोपहर के विश्राम नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत 15 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक खुले में काम कराने पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर 50,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में कार्य परमिट निलंबित करने और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। सरकार का उद्देश्य अत्यधिक गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से श्रमिकों की सुरक्षा करना है। नियोक्ताओं को कर्मचारियों के लिए छायादार विश्राम स्थल और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। पूरे देश में निरीक्षण दल नियमों के पालन की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों ने सभी कंपनियों से श्रमिक सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। यह पहल कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। Source: Source Post navigation स्विट्जरलैंड के सफल परीक्षण के बाद इटली भी रेलवे ट्रैक पर सौर पैनल लगाने की तैयारी में चीन ने पश्चिमी प्रशांत में परमाणु पनडुब्बी से मिसाइल का परीक्षण किया, बढ़ी समुद्री सैन्य क्षमता