मद्रास हाईकोर्ट ने वीआईएसटीएएस के दो विधि छात्रों के निष्कासन को बरकरार रखा है। दोनों छात्रों पर अपने सहपाठी के अपहरण का आरोप है। अदालत ने विश्वविद्यालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने माना कि संस्थान को अनुशासन बनाए रखने का अधिकार है। छात्रों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गंभीर माना गया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। विश्वविद्यालय का निष्कासन आदेश प्रभावी रहेगा। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन के महत्व पर भी जोर दिया। मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया अपने निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी। इस फैसले को विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।

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