सोनीपत के जटवाड़ा में एक युवती को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और कार की मांग को लेकर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर सोनीपत महिला थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में रीटा पुत्री नंद किशोर ने बताया कि उसकी शादी 14 अप्रैल 2025 को अंबाला शहर के वाल्मीकि नगर निवासी अतुल पुत्र ज्ञानचंद के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के तुरंत बाद से ही रंग-रूप को लेकर ताने देने और मांगलिक दोष की बात छिपाकर धोखे से शादी करने की बात सामने आई। इसके बाद आरोपी पति और उसके परिजन कार की मांग को लेकर पीड़िता के साथ मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और मांग पूरी न होने पर उसे घर से निकाल दिया गया। महिला थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की काउंसलिंग और एडीआर सेंटर में समाधान की कोशिश की गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। पुलिस अधिकारियों, गवाहों और आसपास के लोगों से गहन पूछताछ व जांच के बाद ननदों और सास पर लगाए गए आरोप साक्ष्य के अभाव में निराधार पाए गए, हालांकि पति अतुल द्वारा पीड़िता को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के आरोप सही पाए गए। सोनीपत महिला थाना पुलिस ने उच्च अधिकारियों की अनुमति के बाद आरोपी पति अतुल के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 316(2), 115(2) और 351(3) के तहत मुकदमा संख्या 35 दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई व जांच जारी है। Source: Source Post navigation सोनीपत में खड़े कैंटर से चायपत्ती के 59 बोरे चोरी: वेयरहाउस में खड़ी थी गाड़ी, CCTV में दो ड्राइवर और उनके साथी कैद; FIR दर्ज मुंबई के नालासोपारा में 7 मंजिला इमारत में लिफ्ट तेजी से नीचे गिरी, 8 लोग घायल; वकील समेत कई अस्पताल में भर्ती