हरियाणा सरकार ने किसानों और आम नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 10 महत्वपूर्ण सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के तहत शामिल किया गया है। सरकार ने इसके लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन सेवाओं के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित होगी। तय समय में सेवा नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ शिकायत और अपील की जा सकेगी। अधिसूचना में नामित अधिकारी और शिकायत निवारण प्राधिकरण भी तय किए गए हैं। नई व्यवस्था से सेवा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। एनओसी, कन्वेयंस डीड, नो ड्यूज सर्टिफिकेट और जे-फॉर्म जैसी सेवाओं का लाभ लोगों को समय पर मिलेगा। मंडी बोर्ड से जुड़े कामों के लिए लोगों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधिकारियों की देरी पर कार्रवाई का प्रावधान होने से लंबित मामलों में कमी आने की उम्मीद है। Source: Source Post navigation जशपुर में निरीक्षण से गायब रहे सीएमओ, कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका कार्यालय सील छात्र आंदोलन के बीच दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, फरीदाबाद पुलिस ने बढ़ाई निगरानी और जांच