करीब 34 साल पुराने एक आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद 85 वर्षीय दीप राय को राहत मिली है। 1992 में राघोपुर में हुए जानलेवा हमले के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था। उम्र और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। चलने-फिरने में असमर्थ दीप राय को हाजीपुर मंडलकारा से रिहा कर दिया गया है। Source: Source Post navigation खान सर कोचिंग हमले मामले में पुलिस की कार्रवाई, ज्ञानबिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार दिल्ली अग्निकांड: मालवीय नगर के होटल में विदेशी पर्यटक भी थे ठहरे, कई लोग फंसे