बेंगलुरु में 2019 में कथित तौर पर गलत तरीके से हिरासत में लिए गए जापानी नागरिक हिरोतोशी तनाका को सात साल बाद मुआवजा मिला है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें 75 हजार रुपए का मुआवजा दिया है। मामला कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने से जुड़ा है। तनाका को जमानती धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था। इसके बावजूद उन्हें निर्धारित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखने की बात सामने आई। कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले की जांच की थी। आयोग ने माना कि हिरासत की अवधि जरूरत से ज्यादा थी। इसके बाद मुआवजा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। तनाका ने इस मामले को लेकर करीब सात साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। मामले ने हिरासत में व्यक्ति के अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया के पालन पर सवाल उठाए। आयोग के निष्कर्ष के बाद कर्नाटक सरकार पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी आई। अब वर्षों बाद जापानी नागरिक को आर्थिक क्षतिपूर्ति मिल गई है। यह मामला मानवाधिकारों और न्यायिक हिरासत में कानूनी प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करता है।

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