रायपुर नगर निगम के जोन‑9 में टैंकर द्वारा गंदे पानी की आपूर्ति का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि ठेकेदार ने बिना सफाई के पानी सप्लाई किया, जिससे नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को गंभीर खतरा हुआ। निगम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और अनुबंध रद्द कर दिया। साथ ही सभी टैंकर संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे भविष्य में केवल शुद्ध पानी ही सप्लाई करें और नियमित ग्रेडिंग व लेबले की जाँच कराएं। निगम ने कहा, यदि कोई भी ठेकेदार इन निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो कड़ी सजा दी जाएगी। इस कदम से नगरपालिका जल आपूर्ति के मानदंडों को कड़ा करने और शहरवासियों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है। Post navigation यूके में सहायतापूर्ण मृत्यु विधेयक विफल, लेकिन समर्थकों ने पुनः प्रयास करने की घोषणा ट्रम्प सरकार ने जोन्स एक्ट की छूट 90 दिन बढ़ाई, तेल की कीमतों में गिरावट की आशा