भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank (PPB) का बैंकिंग लाइसेंस प्रभावी तौर पर रद्द कर दिया, यह कदम कई नियामक उल्लंघनों के बाद उठाया गया। RBI ने कहा कि PPB ने केवाईसी, एंटी‑मनी लॉन्ड्रिंग (AML) दिशानिर्देश, पूंजी पर्याप्तता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों का लगातार उल्लंघन किया। विशेष रूप से, बैंको के नकद लेन‑देन में अतिरिक़्त अनियमितता, बही‑खाता में अंतर और नियामक रिपोर्टिंग में देरी प्रमुख कारण मानी गई।

लाइसेंस रद्द होने के बाद, RBI ने PPB को 30 दिनों के भीतर सभी ग्राहक खातों का डाटा सुरक्षित रूप से अन्य मान्यता प्राप्त बैंकों में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। ग्राहकों को अपने फंड्स को नए बैंक खाते में स्थानांतरित करने और सेवाओं का उपयोग जारी रखने के लिए शीघ्रता से कदम उठाने की सलाह दी गई।

इस निर्णय ने FinTech क्षेत्र में नियामक सख्तियों को दोहराया है और अन्य डिजिटल बैंकों को नियामक अनुपालन को प्राथमिकता देने की चेतावनी दी है।

By AIAdmin