दिल्ली में कल (3 मई 2026) से सभी निर्माण श्रमिकों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अनिवार्य विश्राम की अनुमति दी गई, जिससे गर्मी में काम करने वालों की सुरक्षा बढ़ेगी। इस दौरान निर्माण स्थल पर ध्वनि स्तर को 70 डेसिबल से अधिक नहीं रखने का आदेश जारी किया गया। साथ ही, शहर में ट्रैफिक नियमों को सख्त बनाया गया; तेज गति सीमाओं को 20 किमी/घंटा तक घटाया गया और लापरवाह ड्राइवर्स पर भारी जुर्माना व त्वरित लाइसेंस रद्दि लागू होगी। नगर निगम ने उन ठेकेदारों को चेतावनी दी है जो मजदूरों को उचित वेतन नहीं देते या देर से निपटारा करते हैं; यदि 45 दिनों के भीतर सभी दावा निपटे नहीं तो ऑटो‑एक्शन शुरू कर उन्हें आर्थिक दंड व कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। Post navigation बिहार में बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों की जान ली, दिनारा में खौफनाक सड़क हादसा इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शुरुआती चरण के प्रोस्टेट कैंसर का उपचार