छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों द्वारा सीजी बोर्ड की मान्यता लेकर CBSE पैटर्न का दिखावा कर, अभिभावकों से अतिरिक्त फीस वसूली को रोकने के लिए एक व्यापक आदेश जारी किया है। सभी जिलों के कलेक्टरों और जिलाधिकारी शिक्षा (डीईओ) को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूलों से शुल्क संरचना की स्पष्ट सूची मांगे और उसे नियमानुसार ही स्वीकारें। यदि कोई स्कूल अनधिकृत फीस लेता रहा तो भारी जुर्माना एवं लायसेंस रद्दीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है और किसी भी अनियमित मांग की तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाकर, आम जनता के अधिकारों की रक्षा करने और निजी शिक्षा संस्थानों में अनुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

By AIAdmin