छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नया नियम जारी किया है। राज्य के अपर परिवहन आयुक्त के आदेश के अनुसार अब दोपहिया वाहन चलाते समय सवार और पीछे बैठने वाले दोनों को हेल्मेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस दिशा‑निर्देश में उल्लंघन करने पर ₹2,000 तक का जुर्माना तथा वाहन को ठहराने का प्रावधान है। आयुक्त ने बताया कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में हताहतियों को कम करने और नागरिकों के जीवन सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। राज्य भर के पुलिस विभाग को आदेश दिया गया है कि वे इस नियम को सख्ती से लागू करें और समय‑समय पर जांचें रखें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे इस नई व्यवस्था का पालन कर अपने और दूसरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करें।