महासमुंद जिले के झलप क्षेत्र में हुए एक चर्चित हमले के मामले में जिला न्यायालय ने अपना फैसला संशोधित किया है। कपड़ा व्यवसायी के बेटे पर कटर से हमला करने वाले आरोपी रामेश्वर सोनवानी को निचली अदालत (जेएमएफसी) ने पहले 3 वर्ष के कठोर कारावास और 4,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी के साफ आपराधिक रिकॉर्ड और उसकी कम उम्र को आधार बनाते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, लेकिन सजा में राहत देते हुए इसे घटाकर 15 महीने कर दिया है। इसके साथ ही, अर्थदंड को भी घटाकर 1,000 रुपये (प्रति धारा 250 रुपये) निर्धारित किया गया है। यह फैसला कानूनी प्रक्रिया में तथ्यों के सूक्ष्म अवलोकन और सुधार के अवसर को ध्यान में रखकर दिया गया है।

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