नई दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने गोवा के एक लग्जरी होटल को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश दो बच्चों के धुएं से भरे कमरे में फंसने की घटना के बाद दिया गया। आयोग ने होटल को सेवा में कमी का दोषी माना। घटना का कारण खराब दरवाजे का लॉक बताया गया। परिवार ने चार रातों के ठहरने के लिए 50 हजार रुपये से अधिक का भुगतान किया था। शिकायत के बाद मामले की सुनवाई उपभोक्ता आयोग में हुई। होटल ने दिल्ली शाखा कार्यालय के आधार पर क्षेत्राधिकार को लेकर आपत्ति जताई थी। आयोग ने होटल की इस दलील को खारिज कर दिया। आदेश में पीड़ित परिवार को हुई परेशानी और मानसिक तनाव को ध्यान में रखा गया। उपभोक्ता आयोग ने होटल की लापरवाही को गंभीर माना। मामले ने होटल सेवाओं में सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाए हैं। आयोग के फैसले से उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। Source: Source Post navigation रोहतक के निजी अस्पताल पर गलत ऑपरेशन का आरोप, मरीज के परिजनों और कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन स्कूल की जमीन पर निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- शिक्षा व्यवस्था में खेल मैदान अहम हिस्सा