मुंबई के एक ग्राहक को ऑनलाइन खरीदारी में गलत उत्पाद मिलने पर उपभोक्ता आयोग से राहत मिली है। पॉवई निवासी व्यक्ति ने Flipkart से iPhone 14 Pro ऑर्डर किया था। डिलीवरी में उसे फोन की जगह बियर्ड ग्रोथ ऑयल मिला। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने Flipkart और संबंधित विक्रेता को 2.14 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया। यह राशि फोन की कीमत और मानसिक परेशानी के मुआवजे के रूप में तय की गई। आयोग ने माना कि ग्राहक को सेवा में कमी के कारण परेशानी उठानी पड़ी। Flipkart मामले में समाधान नहीं देने के कारण एकतरफा कार्यवाही का सामना करना पड़ा। विवाद डिलीवरी से जुड़ा होने के कारण Apple India को मामले से बाहर कर दिया गया। उपभोक्ता आयोग का यह फैसला ऑनलाइन खरीदारी में ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत करता है। Source: Source Post navigation वंदे भारत उद्घाटन खर्च पर सवाल, RTI में 15 लाख रुपये भुगतान और फर्जी दस्तावेजों के आरोप आवारा कुत्तों और मवेशियों के प्रबंधन पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 22 सितंबर तक मांगी प्रगति रिपोर्ट