सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने बिना पूर्व अनुमति कोर्ट की रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, प्रसारित या मोनेटाइज करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश अदालत की कार्यवाही के अनधिकृत प्रसार को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह रोक केवल रिकॉर्डिंग के अनधिकृत उपयोग पर लागू होगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस आदेश का समाचार रिपोर्टिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीडिया संस्थान पहले की तरह न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग कर सकेंगे। अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। फिलहाल यह आदेश अंतरिम रूप से लागू किया गया है। मामले की आगे सुनवाई के दौरान अदालत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। इस फैसले के बाद कोर्ट की रिकॉर्डिंग साझा करने और उससे कमाई करने से जुड़े नियम और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है। Source: Source Post navigation NEET प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 27 जुलाई को सुनवाई जंतर-मंतर झड़प मामला: कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को करेगा सुनवाई