उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटना मृत्यु बीमा पॉलिसी के मामले में ICICI Lombard को 50 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने पाया कि बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु के बाद कंपनी ने गलत तरीके से दावा खारिज किया था। आयोग के अनुसार बीमा जारी करने के बाद कंपनी नई शर्तें लागू नहीं कर सकती। शिकायतकर्ता ने दावे के लिए सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे। आयोग ने बीमा कंपनी की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। मामले में उपभोक्ता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया गया। कंपनी को बीमा राशि के अलावा 20 हजार रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया। आयोग ने कहा कि पॉलिसी की शर्तों में बाद में बदलाव कर दावा रोकना उचित नहीं है। यह फैसला बीमा कंपनियों की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश के तहत उपभोक्ता को आर्थिक राहत देने के निर्देश दिए गए हैं।

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