महाराष्ट्र में बस की टक्कर से घायल हुई एक महिला जिम ट्रेनर को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। ठाणे के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने महिला को 22.62 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दुर्घटना के बाद महिला 20 प्रतिशत कार्यात्मक दिव्यांगता का शिकार हो गई थी। इस चोट का असर उसके पेशेवर जीवन और दैनिक गतिविधियों पर भी पड़ा। ट्रिब्यूनल ने मामले के सभी तथ्यों और चिकित्सा दस्तावेजों का परीक्षण किया। सुनवाई के दौरान महिला की शारीरिक क्षति और भविष्य की आय पर पड़े प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया। इसके आधार पर मुआवजे की राशि तय की गई। यह फैसला सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में उचित मुआवजा पीड़ित के पुनर्वास में मददगार साबित होता है। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद महिला को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। Source: Source Post navigation धमतरी मेडिकल एजेंसी में EOW-ACB की छापेमारी, पुराने भुगतान मामले में दस्तावेज जब्त फतेहाबाद नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी विवाद, रिश्वत के आरोप पर कर्मचारी और आवेदक आमने-सामने