मद्रास हाईकोर्ट ने सिवगंगा में गर्भवती महिला की मौत के मामले में विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश भी दिए हैं। यह मामला एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़ा है। कोर्ट ने जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। एसआईटी को मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच करने को कहा गया है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दोबारा पोस्टमार्टम से मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिलने की उम्मीद है। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और रिपोर्टों की भी समीक्षा की जाएगी। महिला के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले पर आगे की सुनवाई जांच की प्रगति के आधार पर होगी। Source: Source Post navigation यादगीर मेले हत्याकांड के 12 साल बाद 17 दोषियों को उम्रकैद की सजा पूर्व जज गिरिबाला की जमानत याचिका से तीसरे न्यायाधीश ने खुद को अलग किया, भोपाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा