मद्रास हाईकोर्ट ने DMK विधायक वी. सेंथिलबालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस मामले में सरकारी खजाने को करीब 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अदालत ने कहा कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। यह भ्रष्टाचार मामला सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) द्वारा दर्ज किया गया है। सेंथिलबालाजी ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने जांच की जरूरतों को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। मामले में जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई कर रही है। अदालत के फैसले के बाद सेंथिलबालाजी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रकरण को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। Source: Source Post navigation छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा 32 महीने का पेंशन एरियर ट्रेन में अजनबी के साथ कंबल साझा करने पर मजबूर यात्री को राहत, उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना