सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। अदालत ने संसद के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से बाहर रखा गया है। न्यायमूर्तियों ने कहा कि कई अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति समितियों में CJI की भूमिका शामिल रहती है। यह सुनवाई 2023 के कानून में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हुई। याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर आपत्तियां जताई हैं। सरकार की ओर से अदालत से विधायी फैसलों में दखल नहीं देने की अपील की गई। सरकार ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा रही है। अदालत ने केवल चयन प्रक्रिया की संरचना को लेकर चिंता जताई है। मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद चुनाव आयुक्त नियुक्ति व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है।

Source: Source