व्यापार विहार कमर्शियल प्रोजेक्ट में प्लॉट आवंटन से जुड़े मामले में अमरीती अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। मामले में प्लॉट आवंटन की निविदा रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। बिलासपुर नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया था। इस फैसले के खिलाफ अमरीती अग्रवाल ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के फैसले के बाद नगर निगम का टेंडर रद्द करने का निर्णय बरकरार रहा। इससे प्लॉट आवंटन की पूर्व निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता बंद हो गया है। मामले में याचिकाकर्ता को शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिल सकी। नगर निगम के फैसले को चुनौती देने वाली कानूनी कोशिश फिलहाल सफल नहीं हुई। व्यापार विहार कमर्शियल प्रोजेक्ट में प्लॉट आवंटन को लेकर विवाद इसी प्रक्रिया से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नगर निगम की कार्रवाई को न्यायिक समर्थन मिला है। अब मामले में आगे की प्रक्रिया नगर निगम के फैसले के अनुरूप होने की संभावना है।

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