राजस्थान सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक-2026 को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत लिव-इन संबंध में रहने वाले लोगों के लिए सूचना देना जरूरी होगा। एक महीने से अधिक समय तक साथ रहने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना सूचना एक महीने से अधिक साथ रहने पर तीन महीने तक की जेल का प्रावधान बताया गया है। सरकार का उद्देश्य लिव-इन संबंधों से जुड़े मामलों को कानूनी दायरे में लाना है। विधेयक में ऐसे संबंधों के पंजीकरण और निगरानी से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए जा सकते हैं। प्रस्तावित नियमों का असर लिव-इन में रहने वाले जोड़ों पर पड़ेगा। विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे आगे की विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद ही प्रावधान कानून का रूप ले सकेंगे। UCC के तहत विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े विषय भी महत्वपूर्ण होंगे। राजस्थान सरकार का यह कदम राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। Source: Source Post navigation पिता की टांगी से हत्या के दोषी बेटे को उम्रकैद, सूरजपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला की देखभाल में लापरवाही, नर्सिंग एजेंसी पर जुर्माना