पटना हाईकोर्ट ने सरप्लस शिक्षकों के तबादले और पदस्थापन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने अतिरिक्त शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद संबंधित शिक्षक फिलहाल अपने मौजूदा स्थान पर ही रहेंगे। सरप्लस शिक्षकों के तबादले को लेकर चल रही प्रक्रिया पर अदालत के फैसले का असर पड़ा है। मामले में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद अंतरिम राहत दी है। आदेश के तहत शिक्षकों को तत्काल नए स्थान पर भेजने की प्रक्रिया रोक दी गई है। इससे प्रभावित शिक्षकों को फिलहाल राहत मिली है। शिक्षक अपने वर्तमान स्कूल या पदस्थापन स्थल पर ही काम करते रहेंगे। मामले की आगे की सुनवाई में तबादले से जुड़े मुद्दों पर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। अदालत के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को भी अपनी प्रक्रिया पर आगे निर्णय लेना होगा। सरप्लस शिक्षकों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Source: Source Post navigation मुंबई में फ्लैट का कब्जा नहीं देने पर दो बिल्डरों को 2 साल की जेल, 10-10 हजार रुपये जुर्माना नर्मदापुरम की राइस मिल में मजदूर के हाथ-पैर कटे, साक्ष्य मिटाने की आशंका; प्रशासन ने शुरू की जांच