चंडीगढ़ में एक अदालती फैसले में, बीमा पॉलिसी लेने के मात्र 25 दिन बाद व्यक्ति की मौत हो गई। बीमा कंपनी ने कैंसर की बीमारी का बहाना बनाकर क्लेम देने से इनकार कर दिया। लेकिन अदालत ने बीमा कंपनी के फैसले को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बीमा पॉलिसी लेने के समय व्यक्ति को कैंसर नहीं था। इसलिए, बीमा कंपनी को पत्नी को 14 लाख का क्लेम देना होगा। यह फैसला बीमा पॉलिसी धारकों के लिए राहत की खबर है। अदालत के इस फैसले से बीमा कंपनियों को भी स्पष्ट संदेश मिलेगा। अब बीमा कंपनियों को बीमा पॉलिसी धारकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा। यह फैसला बीमा पॉलिसी धारकों के अधिकारों की रक्षा करता है। बीमा कंपनियों को अब पता चलेगा कि वे बीमा पॉलिसी धारकों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं।

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