कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष (LoP) की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है। याचिकाकर्ता ने LoP नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में अदालत के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कुछ कानूनी सवाल उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया गया। अब हाईकोर्ट अपने आदेश में मामले से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करेगा। अदालत के फैसले से आगे की राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी नजर बनी हुई है। अंतिम आदेश जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Source: Source