मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सवाल किया कि जब एससी-एसटी-ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, तो ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को चार हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। सरकारों को जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई होनी है। छात्रों ने जल्द फैसले की उम्मीद जताई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Source: Source