राजधानी दिल्ली में फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि आप फुटपाथ की बात कर रहे हैं, यहां तो अदालत के बाहर भी अतिक्रमण है। हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने अधिकारियों से अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। फुटपाथ पर अतिक्रमण से आम लोगों को परेशानी हो रही है। अवैध पार्किंग से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने संबंधित विभागों को जवाब देने का निर्देश दिया है। Source: Source Post navigation अमेरिका में दरवाजा बंद करते समय महिला के पैर के नाखून में चोट: बीमा कंपनी ने क्लेम किया खारिज, उपभोक्ता आयोग ने 944 डॉलर और 30 हजार रुपये मुआवजे का आदेश दिया रायगढ़ अधिवक्ता संघ चुनाव में 90.2% मतदान: 671 में से 605 वकीलों ने डाले वोट, आज होगी मतगणना