दिल्ली में 2020 में हुए दंगे से जुड़े केस में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अंतरिम राहत नहीं मिली है. दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अस्थायी रिहाई के लिए दिए गए कारण पर्याप्त और उचित नहीं हैं. 🔗 Read original source — Aaj Tak [RAW] Post navigation इन 3 राशियों को अगले 6 महीने कष्ट देंगे शनि! फूंक-फूंककर रखें कदम पुरानी रंजिश में रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला, पुणे में धारदार हथियार से वार