दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के प्रस्तावित पीएम आवास मार्च को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। पुलिस ने कहा कि मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही अनुमति दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार, राजधानी में BNSS की धारा 163 लागू है। इसके तहत पीएम आवास तक किसी भी मार्च या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। प्रस्तावित मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों ने नियमों का पालन करने की अपील की है। मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। Source: Source Post navigation झारखंड छात्र प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, संबित पात्रा ने लगाए दोहरे रवैये के आरोप अनुपूरक बजट पर शिवपाल यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले- नाकामी छिपाने की कोशिश