छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य-पटल (डेस्क असाइनमेंट) हर तीन साल में बदले जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह नियम सभी विभागों, कलेक्टर कार्यालयों और संभाग आयुक्त कार्यालयों पर लागू होगा। अधीनस्थ कार्यालयों में भी डेस्क परिवर्तन अनिवार्य किया गया है। सरकार का उद्देश्य कार्यप्रणाली में सुधार और निष्पक्षता बनाए रखना है। लंबे समय तक एक ही जिम्मेदारी पर रहने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। विशेष परिस्थितियों में ही इस नियम से छूट दी जाएगी। छूट के लिए सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। नए प्रावधान से प्रशासनिक कार्यों में अधिक कुशलता आने की उम्मीद है।

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