गोदावरी नदी के पानी की गुणवत्ता को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को जल गुणवत्ता की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह रिपोर्ट 27 जुलाई तक अदालत में दाखिल करनी होगी। कोर्ट ने नदी के पानी की मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी मांगी है। रिपोर्ट में जल गुणवत्ता से जुड़े सभी आवश्यक परीक्षण शामिल करने को कहा गया है। अधिकारियों को प्रदूषण की स्थिति का स्पष्ट विवरण देने के निर्देश दिए गए हैं। यदि पानी की गुणवत्ता में कोई समस्या है तो उसके कारण भी बताने होंगे। अदालत ने मामले को गंभीर सार्वजनिक हित से जुड़ा बताया है। रिपोर्ट के आधार पर अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। हाईकोर्ट ने समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।

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