विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में NIA जांच की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि कानून के अनुसार इस तरह की जांच का फैसला लेना केंद्र सरकार का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विचार किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी को सौंपने का निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिया जाना चाहिए। अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद NIA जांच की मांग पर रोक लग गई है। न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना। मामले में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। यह फैसला जांच एजेंसियों की भूमिका और केंद्र के अधिकारों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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