छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है। इस कानून का उद्देश्य राज्य में कारोबार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। अधिनियम के तहत उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार और गतिविधियों के आधार पर किया जाएगा। उद्योगों को अलग-अलग जोखिम श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का लक्ष्य निवेश को बढ़ावा देना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। नए कानून से उद्योगों को आवश्यक अनुमतियां और सेवाएं अधिक सुविधाजनक तरीके से मिल सकेंगी। इससे उद्यमियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। अधिनियम लागू होने के बाद उद्योगों और निवेशकों के लिए कई प्रक्रियाओं में सुधार किया जाएगा। Source: Source Post navigation बिलासपुर में भारी बारिश का कहर, स्कूल बंद; शहर के कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित महतारी वंदन योजना से 1.55 लाख महिलाओं के नाम हटने पर विधानसभा में हंगामा, मंत्री ने बताई वजह