बिलासपुर जिले में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने एक वरिष्ठ अधिकारी को दरकिनार कर उनसे 18 साल जूनियर अधिकारी को प्रभारी डीईओ बनाने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस नियुक्ति को नियमों का उल्लंघन मानते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि प्रशासनिक नियमों के अनुसार वरिष्ठता को नजरअंदाज करना गलत है और यह नियुक्ति पक्षपातपूर्ण है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इस निर्णय से जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल, कोर्ट के आदेश के बाद अगली सुनवाई तक इस पद पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला राज्य में प्रशासनिक नियुक्तियों और वरिष्ठता के विवाद को फिर से सुर्खियों में ले आया है।

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