सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए कानून के तहत बंद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नजीब फैसला अब भी बाध्यकारी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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