तमिलनाडु के तिरुपुर की एक अदालत ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को सजा सुनाई है। दोनों को भारत में अवैध रूप से रहने का दोषी पाया गया। अदालत ने उन्हें दो साल के कठोर कारावास की सजा दी। मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। आरोपियों पर बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रहने का आरोप था। अदालत ने कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। अवैध प्रवास से जुड़े मामलों में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने मामले की जांच की थी। अदालत के फैसले के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर नियंत्रण करना है। Source: Source Post navigation ओडिशा हाईकोर्ट ने आवारा पशुओं की निगरानी के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की NEET-UG 2024 पेपर लीक केस: CBI की चार्जशीट में 45 आरोपी, संजीव मुखिया को बड़ी राहत