दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोरियों को लगाई जा रही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीन गार्डासिल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि वैक्सीन से तत्काल नुकसान होने के पर्याप्त सबूत उसके सामने नहीं हैं। इस कारण अंतरिम रोक लगाने का आधार नहीं बनता। याचिका में वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने मामले में उपलब्ध तथ्यों और प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। मामले की आगे सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी। अदालत ने संबंधित पक्षों को अपनी दलीलें और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। HPV वैक्सीन का उपयोग सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए किया जाता है। मामले पर अंतिम निर्णय विस्तृत सुनवाई के बाद लिया जाएगा। Source: Source Post navigation बिलासपुर में सिजेरियन के बाद महिला के पेट में छूटा सर्जिकल धागा, नर्सिंग होम को नोटिस केरल हाईकोर्ट ने शिक्षा ऋण पर बैंकों के अधिकार को बरकरार रखा, खराब क्रेडिट स्कोर पर आवेदन खारिज करने की अनुमति