दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। मामला पेरिस-दिल्ली उड़ान में बिजनेस क्लास यात्री को खराब सीट उपलब्ध कराने से जुड़ा है। यात्री ने शिकायत की थी कि खराब सीट के कारण उसे लंबी उड़ान के दौरान असुविधा और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। आयोग ने माना कि एयरलाइन ने बिजनेस क्लास में मिलने वाली सुविधाओं के अपने वादे को पूरा नहीं किया। इसके बाद आयोग ने एयर इंडिया को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस राशि में यात्री को हुई परेशानी और कानूनी खर्च दोनों शामिल हैं। आयोग ने सेवा गुणवत्ता और यात्रियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता ने एयरलाइन की लापरवाही के खिलाफ उपभोक्ता मंच का रुख किया था। सुनवाई के बाद आयोग ने एयरलाइन की जिम्मेदारी तय की। यह फैसला विमानन सेवाओं में उपभोक्ता अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। Source: Source Post navigation झीरम घाटी नक्सली हमला मामला अंतिम चरण में, 13 साल बाद 10 अगस्त को जगदलपुर कोर्ट में होगी आखिरी बहस झीरम घाटी हमले की सुनवाई अंतिम चरण में, 10 अगस्त को होगी अंतिम बहस; 101 गवाहों के बयान दर्ज