हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग की कार्यशैली सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण क्षेत्र के सभी अधीक्षक, सुपरवाइज़र और तकनीकी कर्मचारियों पर आदेश है कि वे बिना लिखित अनुमति के ऑफिस से बाहर नहीं जा सकते। यह नियम 1 मई से लागू होगा और उल्लंघन करने पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें निलंबन या नौकरी से निकाला जाना भी शामिल है, की जाएगी। विभाग ने कहा कि यह कदम कर्मचारी शिफ्ट को व्यवस्थित रखने, आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और ग्राहक सेवा में ढिलाई न होने के लिए है। साथ ही, हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई, समय पर मरम्मत और कमातरोत का वादा किया गया है। नई नीति के तहत, सभी कर्मचारियों को अपने कार्य समय और अनुपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और दुरुपयोग कम होगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस पहल से विभागीय दक्षता में उल्लेखनीय सुधार आएगा और जनता को विश्वसनीय बिजली सेवा मिलेगी।

By AIAdmin